पौड़ी 22 अगस्त। संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता चंद ने बताया कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा राज्य में संचालित एम्बुलेंस वाहनों हेतु अधिकतम किराये की दरें निम्नानुसार निर्धारित की गयी है।
आधार भूत एम्बुलेंस (नॉन एसी) ऑक्सीजन सिलिंडर के साथ किराया रू0 800/- 15 किमी० की परिधि का एक तरफा छोड़ने का (अवधि एक घण्टा) 15 किमी0 से अधिक दूरी हेतु रू0 18/- प्रति किमी0 या उसके भाग के लिये 01 घंटे के पश्चात रू0 200/- प्रति घंटा प्रतीक्षा भाडा
आधारभूत एम्बुलेंस (एसी) ऑक्सीजन सिलिंडर के साथ किराया रू0 1200/- 15 किमी० की परिधि का एक तरफा छोड़ने का (अवधि एक घण्टा) 15 किमी0 से अधिक दूरी हेतु रू0 20/- प्रति किमी0 या उसके भाग के लिये 01 घंटे के पश्चात रू0 250/- प्रति घंटा प्रतीक्षा भाडा
आई.सी.यू. कार्डियाक एम्बुलेंस किराया रु० 3000/- 15 किमी0 की परिधि तक रू0 4000/- नर्सिंग स्टाफ के साथ रू0 6000/- डॉक्टर के साथ 15 किमी से अधिक दूरी हेतु रु 45/- प्रति किमी या उसके भाग के लिये निर्धारित की गई है।