सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में हाई कोर्ट के निर्णय पर लगाई रोक

नई दिल्ली 05 जनवरी। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर से अवैध कब्जा हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्टे लगा दिया है, जिसके बाद फौरी तौर पर करीब 50 हजार लोगों ने राहत की सांस ली है। बनभूलपुरा और गफूर बस्ती में रेलवे की जमीन से अवैध कब्जा हटाने को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रेलवे को सात दिन में अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि 7 दिन में अतिक्रमण हटाने का फैसला सही नहीं है।।

मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार व रेलवे दोनों पक्षों को को नोटिस जारी किया है। अब अगली सुनवाई सात फरवरी को होगी तब तक अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। । सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीएम धामी का बयान भी सामने आया है। सीएम धामी ने कहा कि हमने पहले भी कहा है कि यह रेलवे की जमीन है। इस मामले में हम कोर्ट के आदेश के अनुसार आगे बढ़ेंगे।

गौरतलब है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर को हल्द्वानी में रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद प्रशासन तैयारियों में जुटा है। आनन् फानन में 2 जनवरी को प्रभावितों ने सुप्रीमकोर्ट में याचिका दाखिल की जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई ।

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