क्षेत्र पंचायत बैठकों में अधिकारीयों की उपस्थिति अनिवार्य : वंदना सिंह (जिलाधिकारी) - MeraUK.com

क्षेत्र पंचायत बैठकों में अधिकारीयों की उपस्थिति अनिवार्य : वंदना सिंह (जिलाधिकारी)

अल्मोड़ा 25 मार्च। जिलाधिकारी वन्दना ने क्षेत्र पंचायत की बैठकों में विभागीय अधिकारियों के नियमित रूप से भाग लेने के लिये कड़े निर्देश दिये हैं। उन्होंने निर्देश दिये कि समस्त विकासखण्डों में क्षेत्र पंचायत की बैठक में अधिकारी अपने विभाग से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी के साथ स्वयं अनिवार्य रुप से भाग लें। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जब कभी अत्यन्त महत्वपूर्ण परिस्थितियों में जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा पूर्व निश्चित क्षेत्र पंचायत की बैठक में अपरिहार्य कारणों से भाग लेना सम्भव न हो तब वे इसकी लिखित अनुमति जिलाधिकारी से प्राप्त करके सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत के सचिव/खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत को भी अवगत करायें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि उनके बाद जो वरिष्ठतम विभागीय अधिकारी हो वे ऐसी बैठकों में अनिवार्य रुप से प्रतिभाग करें।

उन्होंने बताया कि जनपद के समस्त खण्ड विकास अधिकारी अपने विकासखण्ड में सम्पन्न होने वाली प्रत्येक क्षेत्र पंचायत की बैठकों की तिथि, समय, स्थान एवं एजेन्डे की सूचना अनिवार्य रुप से निर्धारित समय अन्तर्गत जनपद के समस्त विभागीय अधिकारियों/माननीय जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि समस्त खण्ड विकास अधिकारियों का यह भी दायित्व होगा कि वह प्रत्येक क्षेत्र पंचायत की बैठक सम्पन्न होने के तीन दिन के भीतर ऐसे विभागीय अधिकारियों/प्रतिनिधियों जिनके द्वारा बैठक में भाग नहीं लिये जाने के कारण सदन में उन विभागों के कार्यक्रमों की चर्चा/समीक्षा में बाधा उत्पन्न हुई हो उन अनुपस्थित अधिकारी/प्रतिनिधि की सूची मुख्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि सम्बन्धित विभागीय प्रतिनिधि के विरुद्व कार्यवाही अमल में लायी जा सके। प्रायः यह भी पाया गया है कि क्षेत्र पंचायत की बैठकों में समस्याओं के निराकरण हेतु प्राप्त होने वाले पत्र कतिपय खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा मुख्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिये जाते है।

इस सम्बन्ध में समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे प्राप्त प्रार्थना पत्रों/प्रस्ताव पत्रों पर नियमानुसार विधिवत सदन में चर्चा के उपरान्त स्वीकृत किये जाने वाले पारित प्रस्तावों को प्रस्ताव संख्या सहित सम्बन्घित विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करें तथा आगामी क्षेत्र पंचायत की बैठक में समस्याओं के निराकरण में हुयी कार्यवाही की जानकारी सदन को दी जा सके।

उन्होंने बताया कि क्षेत्र पंचायत की बैठकों हेतु रोस्टर वर्ष 2023-24 के लिए विकासखंड के हिसाब से बनाया गया है।

विकासखण्ड हवालबाग में क्षेत्र पंचायत की बैठक 09 जून, 2023, 06 सितम्बर, 2023, 07 दिसम्बर, 2023 तथा 06 मार्च, 2024 को निश्चित की गयी है।

विकासखंड सल्ट के लिए क्षेत्र पंचायत की बैठक 24 जून, 2023, 22 सितम्बर, 2023, 22 दिसम्बर, 2023 तथा 22 मार्च, 2024 की तिथि निश्चित की गयी है।

विकासखंड द्वाराहाट के लिए क्षेत्र पंचायत की बैठक 31 मई, 2023, 30 अगस्त, 2023, 30 नवम्बर, 2023 तथा 28 फरवरी, 2024 की तिथि निश्चित की गयी है।

विकासखंड स्याल्दे में क्षेत्र पंचायत की बैठकों हेतु 30 जून, 2023, 29 सितम्बर, 2023, 29 दिसम्बर, 2023 तथा 26 मार्च, 2024 की तिथि निश्चित की गयी है।

विकासखंड ताकुला के लिए 21 अपै्रल, 2023, 20 जुलाई, 2023, 22 अक्टूबर, 2023 तथा 19 जनवरी, 2024 की तिथि निश्चित की गयी है।

विकासखंड ताड़ीखेत में क्षेत्र पंचायत की बैठक हेतु 29 अपै्रल, 2023, 27 जुलाई, 2023, 26 अक्टूबर, 2023 तथा 28 जनवरी, 2024 की तिथि निश्चित की गयी है।

विकासखंड भिकियासैंण में क्षेत्र पंचायत की बैठक हेतु 09 मई, 2023, 08 अगस्त, 2023, 06 नवम्बर, 2023 तथा 05 फरवरी, 2024 की तिथि निश्चित की गयी है।

विकासखंड चौखुटिया में क्षेत्र पंचायत की बैठक 17 मई, 2023, 17 अगस्त, 2023, 16 नवम्बर, 2023 तथा 12 फरवरी, 2024 की तिथि निश्चित की गयी है।

विकासखंड लमगड़ा में क्षेत्र पंचायत की बैठक 17 जून, 2023, 14 सितम्बर, 2023, 14 दिसम्बर, 2023 तथा 14 मार्च, 2024 की तिथि निश्चित की गयी है।

विकासखंड भैसियाछाना में क्षेत्र पंचायत की बैठक 11 अपै्रल, 2023, 12 जुलाई, 2023, 12 अक्टूबर, 2023 तथा 08 जनवरी, 2024 की तिथि निश्चित की गयी है।

विकासखंड धौलादेवी में क्षेत्र पंचायत की बैठक 24 मई, 2023, 24 अगस्त, 2023, 22 नवम्बर, 2023 तथा 22 फरवरी, 2024 की तिथि निश्चित की गयी है।

जिलाधिकारी ने कहा कि उक्त रोस्टर के अनुसार जनपद के जिलास्तरीय अधिकारी क्षेत्र पंचायतों की बैठकों में नियमित रुप से भाग लें जिन अधिकारियों द्वारा बैठक में भाग नहीं लिया जायेगा उनके विरुद्व कार्यवाही की जायेगी। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

 

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