मकान मालिकों के काटे गए 1 लाख 72 हजार रूपये से अधिक के चालान
पौड़ी 30 जुलाई। जिले की बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे के निर्देश पर बिना सत्यापन के किरायदार रखने को लेकर ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ करवाई की जा रही है जो बिना सत्यापन के ही किरायेदार रख लेते हैं। बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आपराधिक घटनाओं पर रोक तथा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विगत वर्षो से बाहरी राज्यों से आये छात्रों, श्रमिकों, किरायेदारों, घरेलू नौकरों, फड़-फेरी, मजदूरों, बाहरी व्यक्तियों, संदिग्ध रूप से घूम रहे व्यक्तियों के सत्यापन की कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है। निर्देशों के क्रम में जनपद पुलिस द्वारा बिना सत्यापन के रहने वाले व उन्हें काम और कमरा देने वाले मकान मालिकों के खिलाफ लगातार सख्त कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में शनिवार को जनपद पुलिस द्वारा चलाये गये बृहद सत्यापन अभियान के तहत जनपद के समस्त थाना प्रभारियों ने अपने-अपने थाना क्षेत्रों में 216 किरायेदारों, 135 मजदूर, 25 रेड़ी/ठेली वालों के सत्यापन की कार्यवाही की गई । सत्यापन न करने वाले 16 मकान मालिकों के विरुद्ध उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम की धारा- 83 के तहत ₹ 1,60,000/- (श्रीनगर 10, कोटद्वार 05 एवं सतपुली 01) के चालान माननीय न्यायालय को प्रेषित किये गये। साथ ही उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम की धारा-81 के तहत फड़ फेरी.लगाकर उल्लंघन करने वाले 49 व्यक्तियों पर ₹ 12,250/- का नकद चालान कर राजकोष में जमा किये गए। सत्यापन अभियान लगातार जारी रहेगा|