पौड़ी : किरायदारों का सत्यापन न करने पर 11 मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई

11 मकान मालिकों पर लगाया 1 लाख 10 हजार का जुर्माना|

पौड़ी 03 अप्रैल। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्वेता चौबे ने आगामी चारधाम यात्रा तथा कानून व्यवस्था के दृष्टिगत पिछले कई सालों से बाहरी राज्यों से जनपद में कार्यरत एवं निवास करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके सत्यापन किये जाने के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय के आदेश पर सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में छात्रों, श्रमिकों, किरायेदारों, घरेलू नौकरों, फड़-फेरी, मजदूरों, बाहरी व्यक्तियों, संदिग्ध रूप से घूम रहे व्यक्तियों के आगमन पर सत्यापन की कार्यवाही करने हेतु कड़े निर्देश दिये गये हैं।

जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों ने सोमवार को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में पुलिस टीम गठित कर बड़े पैमाने पर सत्यापन अभियान चलाकर 60 किरायेदार, 114 मजदूर, 54 रेड़ी/ठेली वालों का सत्यापन किया। इस दौरान कामकाजी महिलाओं को उत्तराखंड पुलिस ऐप के बारे में भी बिस्तृत जानकारी दी गई व गौरा शक्ति ऐप की उपयोगिता बताकर Self Registration करवाया गया।

पुलिस ने सत्यापन न करने वाले 11 मकान मालिकों के विरुद्ध उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम की धारा-83 के तहत ₹1,10,000/- (श्रीनगर-09, लक्ष्मणझूला- 01, महिला थाना श्रीनगर-01) के चालान माननीय न्यायालय को प्रेषित किये गये।साथ ही उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम की धारा-81 के तहत फड़ फेरी लगाकर उल्लंघन करने वाले 41 व्यक्तियों पर ₹12,750/- (श्रीनगर-10, कोटद्वार-11, पौड़ी-10, सतपुली-05, धुमाकोट-03, कालागढ़-02) के नकद चालान कर राजकोष में जमा किये गए | पुलिस द्वारा एक अप्रैल से शुरू की गई इस मुहीम में अब तक कुल 75 किरायेदार, 159 मजदूर, 75 रेड़ी/ठेली वालों के विरुद्ध सत्यापन की कार्यवाही की गयी| आगामी चारधाम यात्रा और G-20 सम्मलेन के दृष्टिगत सत्यापन कार्यवाही लगातार जारी है|

पौड़ी पुलिस की आम जनता से अपील

सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा सत्यापन प्रपत्र एवं प्रस्तुत किये जा रहे दस्तावेजों के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा

उक्त के अतिरिक्त व्यक्ति द्वारा सत्यापन की कार्यवाही के समय अथवा तत्पश्चात अपने मूल निवास से सम्बन्धित थाना/जनपदीय कार्यालय से निर्धारित प्रारुप में सत्यापन रिपोर्ट/चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

व्यक्ति द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रपत्र के अनुसार ही सूचना भरकर शपथ पत्र तथा सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

व्यक्ति के सत्यापन के सम्बन्ध में कूटरचित दस्तावेज तथा गलत शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी।

सत्यापन न करने वाले उल्घंन कर्ताओं का पुलिस अधिनियम के की धारा 83 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

यदि व्यक्ति संदिग्ध लगे तो आप नजदीकी थाना या आपातकालीन नम्बर डायल-112 पर सूचना देकर पुलिस का सहयोग कर अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

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