पौड़ी 02 नवंबर। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा-निर्देशन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी द्वारा आगामी 12 नवम्बर, 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजन मुख्यालय पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर, लैन्सडाउन तथा धुमाकोट में किया जाएगा।
सीनियर सिविल जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी अकरम अली ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित फौजदारी शमनीय, 138 एनआई एक्ट के वाद, वैवाहिक वाद, श्रम विवादों से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, धन वसूली वाद, अन्य दिवानी वाद, सेवा संबंधित मामले, राजस्व वाद जो न्यायालयों में लंबित हो, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलें, बिजली-पानी बिल संबंधित विवाद सुलह-समझौते के आधार पर निस्ताररित कराये जा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि न्यायालयों में अब तक न पहुंचे चैक बाउंस के प्रकरण, बैंक वसूली संबंधित प्रकरण, श्रम संबंधि विवाद, बिजली-पानी बिल संबंधित विवाद, भरण-पोषण वाद व अन्य शमनीय फौजदारी, वैवाहिक व दीवानी वाद भी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराये जा सकते हैं। कहा कि जनपद न्यायालय परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल के कार्यालय में या संबंधित न्यायालय परिसर में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आगामी 12 नवम्बर, 2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करा सकते हैं।