नैनीताल हाईकोर्ट ने मॉल रोड से पैडल रिक्शा हटाने के दिए निर्देश - MeraUK.com

नैनीताल हाईकोर्ट ने मॉल रोड से पैडल रिक्शा हटाने के दिए निर्देश

नैनीताल 08 जून। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नैनीताल शहर में आये दिन लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के मामले पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है, कोर्ट ने पैडल रिक्शों को दो हफ्ते के भीतर शहर से हटाकर उनके स्थान पर कम से कम 50 ई रिक्शा चलाने के आदेश सरकार को दिए हैं। हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार अब मॉल रोड पर ई-रिक्शा चलेंगे । कोर्ट के इस फैसले के बाद अब नैनीताल माल रोड की शान रहा पैडल रिक्शा अब इतिहास बन जायेगा ।

गुरुवार को प्रभा नैथानी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ नैनीताल में ट्रैफिक जाम होने को लेकर ये फैसला सुनाया है, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। कोर्ट का मानना है कि इस बड़े बदलाव से नैनीताल में लगने वाला ट्रैफिक जाम खत्म हो जाएगा। बेंच ने नैनीताल नगर पालिका से तुरन्त इन रिक्शों के स्थान पर ई रिक्शा चलाने के निर्देश दिए और दो हफ्ते के भीतर इस आदेश के पालन की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। कोर्ट ने साफ कहा कि दो हफ्ते में इस पर रिपोर्ट पेश की जाए। नगर पालिका की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि माल रोड में 60 पैडल रिक्शा संचालन चलते हैं। पूर्व में संख्या 82 थी। जिनमें से 22 कम कर उनके स्थान पर 11 ई रिक्शा चलाए जा रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई अगस्त पहले सप्ताह में होगी।

 

क्या कहा गया है कोर्टआदेश में

माल रोड पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश

यातायात व्यवस्था को सुबह आठ बजे से शाम आठ बजे तक मॉनिटर करने के निर्देश 

नो पार्किंग जोन चिन्हित करने के निर्देश

नो पार्क जोन में पार्क वाहन को पुलिस की क्रेन से उठाकर चिन्हित स्थान पर भेजने के निर्देश

पुलिस रिकवरी वैन बढ़ाने के निर्देश

पब्लिक स्कूलों के एक साथ खुलने व बंद होने का समय निर्धारित करने के लिए डीएम-एसएसपी को बैठक करने के निर्देश दिए हैं

स्कूल वाहनों में स्टीकर लगाने के निर्देश

हल्द्वानी व कालाढूंगी से पर्यटकों के लिए छोटी लक्जरी बस सेवा शुरू करने के निर्देश

हल्द्वानी व कालाढूंगी में पार्किंग बनाने के निर्देश

पार्किंग स्थलों पर क्षमता व पार्किंग होने का बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं

 

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