बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका
नई दिल्ली 13 फरवरी। आम आदमी पार्टी की महापौर प्रत्याशी शैली गुप्ता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फरमान सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि एमसीडी के मेयर चुनाव में मनोनीत पार्षद वोट नहीं डाल सकते हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मनोनीत पार्षद चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। इसको लेकर संविधान का प्रावधान बहुत स्पष्ट है। गौरतलब है कि दिल्ली के एलजी ने 10 मनोनीत पार्षदों को भी वोट डालने का अधिकार दे दिया था जिसका आम आदमी पार्टी और उनकी उम्मीदवार शैली ओबेरॉय विरोध कर रही थीं। जिसके बाद शैली गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पस्ट कर दिया है कि । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को न सिर्फ मनोनीत पार्षदों को वोट डालने से रोकने का फरमान सुनाया है बल्कि यह भी कहा है कि सुनवाई पूरी न होने तक एमसीडी में वोटिंग नहीं होगी।
दिल्ली के एलजी की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मनोनीत सदस्यों को मतदान नहीं करना चाहिए। यह बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट है। हालांकि इसपर संजय जैन ने कहा कि इसको लेकर कुछ तर्क हैं। सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने भी कहा कि यह एक बहस लायक मुद्दा है। समय की कमी की वजह से सुप्रीम कोर्ट की बेंच आज इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकी। अब 17 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई होगी
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 243R इसे बहुत स्पष्ट करता है। उनसे पहले मामले में दलीलें दे रहे एडवोकेट शादान फरासत ने कोर्ट से कहा कि याचिकाकर्ता दो मांगे कर रहा है – मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव अलग-अलग होने चाहिए। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल के कार्यालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह 16 फरवरी को होने वाले महापौर चुनाव को 17 फरवरी के बाद की तारीख तक के लिए टाल देगा।
दिल्ली एमसीडी चुनाव चार दिसंबर 2022 को हुए थे और वोटों की गिनती सात दिसंबर को हुई थी । आम आदमी पार्टी चुनावों में एक स्पष्ट विजेता के रूप में उभरी थी, उसने 134 वार्ड जीते और नगर निकाय में भाजपा के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया। भाजपा ने दूसरे स्थान पर रहते हुए 104 वार्ड जीते, जबकि कांग्रेस ने 250 सदस्यीय नगरपालिका सदन में नौ सीटों पर जीत हासिल की थी।