देहरादून 24 सितम्बर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में नामित उपाध्यक्ष अंकित आर्य पुत्र विनोद आर्य निवासी स्वदेशी भवन, आर्य नगर, हरिद्वार को उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2003 ( अधिनियम संख्या 7 वर्ष 2003) की धारा 5 की उपधारा 3 (च) के तहत तत्काल प्रभाव से उक्त पद से पदमुक्त किया गया है। प्रमुख सचिव एल फैनई द्वारा इसका आदेश जारी कर दिया गया है। तदक्रम में अंकित आर्य को अनुमन्य सुविधाएं भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। इस बीच भाजपा ने पिता-पुत्रों को पार्टी से निकाल दिया है।
अंकित की नियुक्ति इसी साल चुनाव आचार संहिता लगने से ठीक एक दिन पहले सात जनवरी को गई थी। लेकिन इस मामले में पुलकित आर्य की भूमिका सामने आने के बाद सरकार और संगठन पर कार्यवाही का दबाव बढ़ गया था। इसी क्रम में सरकार ने अंकित आर्य को तत्काल प्रभाव से पद मुक्त कर दिया है। इसी के साथ भाजपा ने भी अंकित आर्य और विनोद आर्य को पार्टी से निकाल दिया है।