एसजीएचएस लाभार्थी से अवैध वसूली पर प्राधिकरण ने लिया एक्शन

आरोप सत्य हुए तो हरिद्वार जनपद के एक अस्पताल को भुगतने होेंगे परिणाम, नोटिस जारी

आयुष्मान लाभार्थियों से उपचार के नाम पर वसूली किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं

देहरादून 27 जून। राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी से अवैध रूप से धनवसूली के आरोप में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने हरिद्वार जनपद के एक निजी अस्पताल पर एक्शन लिया है। कार्रवाई के प्रथम चरण में आरोपों पर अपना पक्ष रखने को लेकर संबंधित अस्पताल को नोटिस जारी किया गया है।

बता दें कि कुछ दिवस पूर्व राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से प्रदेश के सभी सूचीबद्ध अस्पतालों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना व राज्य सरकार उत्तराखंड योजना के उपचार में लाभार्थियों से इलाज के नाम पर अनाधिकृत रूप से किसी भी तरह की धन वसूली पर सख्त कार्रवाई का नोटिस जारी किया गया था। प्राधिकरण की टीमों द्वारा अवैध गतिविधियों पर निगरानी को औचक निरीक्षण की कार्रवाई भी किया जा रही है।

इसी क्रम में हरिद्वार निवासी माधौराम त्यागी ने राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर का उपयोग करते हुए में कॉल सेंटर में शिकायत की कि, विनय हॉस्पिटल हेल्थकेयर प्रा.लि. रूड़की हरिद्वार में उपचार के एवज में उनसे धनराशि ली गई है।आरोप पर एक्शन लेते हुए प्राधिकरण ने तत्काल प्रभाव से संबंधित अस्पताल को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने तथा इस तरह की हरकतों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रीना जोशी ने कहा कि आयुष्मान योजना में लाभार्थियों को भ्रमित करने या उपचार के नाम अवैध वसूली करना अपराध है। यदि इस तरह की शिकायतों की पुष्टि होती है तो संबंधित अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना को लेकर भ्रम फैलाने या अन्य अमान्य गतिविधियों पर निगरानी की जा रही है। रोकथाम में सहयोग को लाभार्थियों को भी सजग रहना होगा। यदि कहीं इस तरह की हरकतें होती हैं तो शिकायतों के लिए प्राधिकरण द्वारा टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं।

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