श्रीनगर 20 अगस्त। मई 2022 में नकोट तल्ला निवासी ईश्वर प्रसाद पुत्र स्व0 मुक्ति प्रसाद, जनपद पौड़ी गढ़वाल ने कोतवाली श्रीनगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि दून ट्रेकिंग एल एल पी फर्म देहरादून के जरनल मैनेजर कनिष्क खन्ना ने उनके साथ आइसर 30 सीटर बस खरीदने के नाम पर 19,78,500/- की धोखाधड़ी की है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली श्रीनगर में मु0अ0सं0- 39/2022, धारा- 420 भादवि0 बनाम कनिष्क खन्ना पंजीकृत किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल यशवन्त सिंह चौहान द्वारा आमजमानस के साथ हो रही धोखाधड़ी की घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुए अभियोग का सफल निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में, प्रभारी निरीक्षक हरिओम राज चौहान नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा सुरागरसी पतारसी कर घटना के त्वरित अनावरण हेतु मुखबिरों को सक्रिय कर इलेक्ट्रोनिक सर्विलांस से सूचना संकलन के आधार पर अभियुक्त कनिष्क खन्ना को दिनांक 19.08.2022 को गुड़गांव हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा दिया गया है।
अभियुक्त कनिष्क खन्ना पुत्र चंद्रप्रकाश खन्ना, निवासी मन्नत विला भोटिया पड़ाव, कोतवाली हल्द्वानी जनपद नैनीताल, हाल निवासी M3M गोल्फ स्टेट सोसाइटी, सेक्टर 65 गुड़गांव, हरियाणा का निवासी है। पुलिस की गिरफ़्तारी टीम में प्रभारी निरीक्षक हरिओमराज चौहान के अलावा वरिष्ठ उपनीरीक्षक श्री संतोष पेथवाल,आरक्षी माजिद खान,हरीश- सीआईयू व आरक्षी शम्भू प्रसाद शामिल थे।
अभियुक्त के खिलाफ उत्तराखंड के हरिद्वार , देहरादून व हल्द्वानी में भी मुकदमे दर्ज हैं
मु0अ0स0 -511/2015 धारा 420, 467, 468, 471, 506 ipc थाना पटेलनगर देहरादून
मु0अ0स0- 302/21 धारा 420/506 ipc थाना पटेलनगर देहरादून
मु0अ0स0- 211/19 धारा 420 ipc थाना कनखल हरिद्वार
मु0अ0स0- 166/15 धारा 420 ipc थाना हल्द्वानी
मु0अ0स0- 221/15 धारा 420/506ipc थाना हल्द्वानी