अल्मोड़ा जिले में प्लास्टिक,थर्मोकोल के क्रय, विक्रय, उत्पादन, व भण्डारण पर पूर्णतः प्रतिबन्ध - MeraUK.com

अल्मोड़ा जिले में प्लास्टिक,थर्मोकोल के क्रय, विक्रय, उत्पादन, व भण्डारण पर पूर्णतः प्रतिबन्ध

अल्मोड़ा, 06 जनवरी। जिलाधिकारी वन्दना ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिर्वतन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना के अनुसार राज्य में प्लास्टिक/थर्मोकोल/स्टायरोफोम सामान के क्रय, विक्रय, उत्पादन, आयात, भण्डारण, ले जाना, उपयोग व आपूर्ति सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस अधिसूचना के उल्लघंन की स्थिति में जुर्माना आरोपित किये जाने तथा पुनः उल्लघंन पाये जाने की दशा में सम्बन्धित उल्लघंनकर्ता पर दोगुना जुर्माना आरोपित किये जाने का प्राविधान किया गया है।

जिलाधिकारी ने बताया कि किसी भी आकार, मोटाई, माप व रंग के प्लास्टिक कैरी बैग (हैंडल के साथ अथवा बिना हैंडल के) और नॉन-वोवन पॉली प्रोपाईलिन बैग, थर्मोकोल (पॉलीस्टायरीन), पॉलीयुरेथेन, स्टायरोफोम और इसी तरह के बने एकल उपयोग के डिस्पोजेबल कटलरी या प्लास्टिक जैसे प्लेट, ट्रे, कटोरे, कप, गिलास, चम्मच, कॉटा, स्ट्रॉ, चाकू, स्टिरर आदि चाहे वे किसी भी आकार व प्रकार के हो, एकल उपयोग खाद्य पदार्थ के पैकेजिंग कन्टेनर चाहे किसी भी आकार, माप, प्रकार व रंग के हों, जो पुनः चक्रित प्लास्टिक से बने हो व जो खाद्य/तरल पदार्थ को ढकने, ले जाने व भण्डारित करने में उपयोग होता है के क्रय, विक्रय, उत्पादन, आयात, भण्डारण, ले जाना, उपयोग व आपूर्ति पर पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

उन्होंने बताया कि बायो कम्पोस्टेबल प्लास्टिक बैग एवं 50 माइक्रोन से अधिक मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग, जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट, नगरीय ठोस अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्ट के परिवहन में उपयोग किये जाते है पर उपरोक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *